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    कार्य और जिम्मेदारियाँ

    प्रकाशित तिथि : अगस्त 7, 2025

    राज्य प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य.—

    इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, राज्य प्राधिकरण राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ और योजनाएँ निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

    उप-धारा (1) में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य कर सकता है:

    • राज्य आपदा प्रबंधन नीति निर्धारित करना;
    • राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य योजना का अनुमोदन करना;
    • राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन करना;
    • राज्य सरकार के विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं की रोकथाम और शमन के उपायों के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए अनुसरण किए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करना और उसके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना;
    • राज्य योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करना;
    • शमन और तैयारी उपायों के लिए निधियों के प्रावधान की सिफारिश करना;
    • राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि रोकथाम और शमन के उपाय उनमें एकीकृत हों;
    • किए जा रहे उपायों की समीक्षा करना राज्य सरकार के विभागों द्वारा शमन, क्षमता निर्माण और तैयारी के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी करना।

    राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष को, आपात स्थिति में, राज्य प्राधिकरण की सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति होगी, किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग राज्य प्राधिकरण के पूर्वव्यापी अनुसमर्थन के अधीन होगा।