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    प्रस्तावना

    प्रकाशित तिथि : अगस्त 21, 2019

    उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य सरकार का एक अंग है और आपदा निवारण, न्यूनीकरण, तैयारी एवं प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों की योजना, समन्वय और निगरानी हेतु एक नोडल एजेंसी है। USDMA राज्य के लिए आपदा प्रबंधन नीतियाँ निर्धारित करता है। यह राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन योजना को अनुमोदित करता है और उसके कार्यान्वयन का समन्वय करता है। यह सरकार द्वारा न्यूनीकरण, क्षमता निर्माण और तैयारियों के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करता है और आवश्यकतानुसार दिशानिर्देश जारी करता है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण न्यूनीकरण और तैयारी उपायों के लिए धनराशि के प्रावधान की अनुशंसा करता है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना और अधिसूचना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 14 की उपधारा (1) के अनुसार की गई थी।